Thursday, 20 August 2015

नौकरी नहीं रहने पर भी नहीं निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

नौकरी नहीं रहने पर भी नहीं निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

  |21 Aug , 2015
नौकरी नहीं रहने पर भी नहीं निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

नई दिल्ली। नौकरी नहीं रहने पर भी आप पीएफ के पूरे पैसे नहीं निकाल सकेंगे। सरकार इसके लिए नियम बदलने जा रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 58 साल की उम्र तक आप अधिक से अधिक 75 फीसदी पैसे निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर खाताधारक दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास है। इस पर 10-15 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा।
सेंट्रल पीएफ कमिश्नर केके जालान ने भी कहा कि प्रस्तावित बदलाव 10-15 दिनों में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। जालान के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संगठनों की भी सहमति है। जालान ने बताया कि 75 फीसदी पैसे निकालने की सीमा घर बनाने, शादी, बच्चों की शिक्षा जैसे मामलों पर भी लागू होगी। धीरे-धीरे यह सीमा घटाकर 50 फीसदी पर लाई जाएगी। कोई खाताधारक कितनी बार पैसे निकाल सकता है, इसकी भी सीमा तय होगी। जालान के मुताबिक अभी साल में पैसे निकालने के करीब 1.3 करोड़ आवेदन आते हैं। इनमें 65 लाख पूरे पैसे निकालने के होते हैं।
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