जानें, कितने साल बाद, कब और कैसे निकाल सकते हैं अपने PF का पूरा पैसा
इस साल आपको पीएफ पर 8.75 फीसदी ब्याज मिलेगा। श्रम
मंत्रालय की सिफारिश मानते हुए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
(EPFO) ने पीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसदी से बढ़ाकर 8.75 फीसदी कर दी है। बढ़ी
हुई दरों का फायदा देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा।
ये तो सभी जानते हैं कि तनख्वाह पाने वाले किसी भी एम्पलाइज के लिए
पीएफ बेहतर सेविंग स्कीम होती है। लेकिन अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि पीफ
बैलेंस को निकाला कब जा सकता है। पीएफ विड्रा करने पर टैक्स लगता है या
नहीं। चलिए हम आपको एक-एक कार पूरी जानकारी देते हैं।
इमरजेंसी की स्थिति में आप पीएफ विड्रा कर सकते हो। इन 7 परिस्थितियों में आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हो।
एज्यूकेशन/ शादी- यदि आपकी या आपके भाई-बहन की या फिर आपके
बच्चों की शादी के लिए पीफ विड्रा किया जा सकता है। वहीं आपअपनी पढ़ाई या
फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि इसके लिए
आपकी कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए। साथ ही संबंधित कारण का प्रूफ
आपको देना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप विड्रॉ डेट तक कुल जमा में से
50 प्रतिशत रकम ही निकाल सकते हो।
मेडिकल ट्रीटमेंट- आप अपने, पत्नी के, बच्चों
के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। इस स्थिति
में आप कभी भी पीफ विड्रॉ कर सकते हो यानी ये आवश्यक नहीं है कि आपकी
सर्विस कितने समय की हुई है। आप विड्रॉ डेट तक कुल पीफ बैलेंस को निकाल
सकते हो। इसके लिए आपको फार्म 31 के साथ प्रूफ देना होगा।
प्लॉट खरीदने के लिए- इस स्थिति में भी आप पीफ
बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो, बशर्ते प्लॉट आपके, आपकी पत्नी के या दोनों
के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस तरह की स्थिति में आप एक ही बार
विड्रॉ कर सकते हो।
घर बनाने या फ्लैट- इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरे होना आवश्यक है।
रि-पेमेंट ऑफ होम लोन- इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए।
हाउस रिनोवेशन- इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए।
प्री-रिटायरमेंट- इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस
स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हो,
लेकिन यह विड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।
यदि आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ
विड्रॉ करते हैं तो यह टैक्सेबल होगा। यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं
है कि एक ही संस्था में 5 साल तक सर्विस होना। आप सर्विस बदल सकते हैं और
कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकांउट को नए एम्पलायर
को ट्रांसफर कर सकते हो।
Thanks
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