बेटी बालिग है, अविवाहित है और कमा नहीं रही है तो पिता को देना होगा गुजारा भत्ता
| Nov 05, 2014, 11:55AM IST
(फाइल फोटोः गुजरात हाईकोर्ट)
अहमदाबाद. बालिग लड़की की
शादी नहीं हुई हो और कमाती नहीं हो या कमाने लायक नहीं हो तो वह पिता से
गुजारा भत्ता ले सकती है। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। फैसले के
अनुसार, अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अविवाहित बालिग बेटी पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है।
एक युवती ने जूनागढ़ की फैमिली कोर्ट में पिता से गुजारा भत्ता पाने
के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने पिता को प्रति महीने छह हजार रुपए देने का
आदेश दिया, लेकिन आदेश के खिलाफ पिता ने हाईकोर्ट में अपील की। उनकी ओर से
दलील दी गई कि इस तरह की व्यवस्था गैरकानूनी है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह
दलील नहीं मानी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी कई
मामलों में ऐसे फैसले दे चुका है। इसलिए फैमिली कोर्ट के फैसले में कुछ गलत
नहीं है।
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