Monday 16 March 2015

आधार कार्ड अनिवार्य नहीं,आधार के नाम पर एकत्र किया जा रहा जनसंख्या का डाटा सुरक्षित नहीं,कहा कि सरकार ध्यान रखे कि अधार कार्ड के अभाव में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ या सब्सिडी से वंचित न किया जाए। : सुप्रीम कोर्ट

Aadhar Card:
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं,आधार के नाम पर एकत्र किया जा रहा जनसंख्या का डाटा सुरक्षित नहीं,कहा कि सरकार ध्यान रखे कि अधार कार्ड के अभाव में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ या सब्सिडी से वंचित न किया जाए।  : सुप्रीम कोर्ट
17-03-15
Image Loading

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इसे अनिवार्य न बनाए और उसके 2013 के आदेश का पालन करे जिसमें इस कार्ड को अनिवार्य करने से मना किया गया था।
जस्टिस जे चेल्मेश्वर की अध्यक्ष्ता वाली तीन जजों की पीठ ने यह आदेश देते हुए सरकार से कहा कि मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। पीठ ने कहा कि सरकार ध्यान रखे कि अधार कार्ड के अभाव में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ या सब्सिडी से वंचित न किया जाए।

सर्वोच्च कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएस पुट्टास्वामी की याचिका पर डेढ़ वर्ष पूर्व दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि आधार के नाम पर एकत्र किया जा रहा जनसंख्या का डाटा सुरक्षित नहीं है और इसे निजी कंपनियां एकत्र कर रही है जिसके चोरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा सूचनाओं में लोगों का बायोमैट्रिक डाटा है लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि उसका इस्तेमाल किसी ओर उद्देश्य के लिए नहीं होगा। वहीं यह एकत्रीकरण एक आधिकारिक आदेश के तहत किया जा रहा है और इसके बारे में संसद ने कोई कानून पास नहीं किया है।

No comments:

Post a Comment