Tuesday, 9 September 2014

MRP | एमआरपी से ज्यादा वसूली पर होगी जेल, केंद्र ला रही प्रावधान

MRP | एमआरपी से ज्यादा वसूली पर होगी जेल, केंद्र ला रही प्रावधान

Tue, 09 Sep 2014 09:00 AM (IST) |
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नई दिल्ली। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइज से ज्यादा कीमत वसूलना अब भारी पड़ेगा। उपभोक्ता मंत्रालय ने मान्य मापपद्धति कानून में संधोशन की कवायद शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, संशोधित मसौदे में दोषी पाए जाने पर अधिक जुर्माना वसुलने और जेल भेजने तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
एमआरपी : नए नियमों की सख्ती

  • पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच से बीस हजार का जुर्माना रखा गया है।

  • दूसरी बार में जुर्माना बढ़कर बीस हजार से एक लाख रुपए हो जाएगा।

  • यदि विक्रेता या वितरण तीसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माने के साथ एक साल की कैद भी हो सकती है।

  • वर्तमान में लागू कानून में जेल की सजा का प्रावधान नहीं है।
कहीं-कहीं राहत भी
पैक्ड वस्तुओं के वजन में अंतर को भी एक ग्राम से बढ़ाकर दो ग्राम किया जा रहा है। यानी पैकेट पर जितना वजन लिखा है, उससे दो ग्राम कम है तो उत्पादक या विक्रेता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
सरकार के इस कदम से उत्पादकों, वितरकों और विक्रेताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि पैकेट पर विवरण लिखते समय छोटी-मोटी त्रुटि सामान्य है।
उपभोक्ता विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, वर्तमान में लागू व्यवस्था में ऐसा होना आपराधिक कृत्य है। नई नियमों में इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालांकि नई व्यवस्था में कानून का उल्लंघन पाए जाने पर अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा।

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