Wednesday, 19 November 2014

खुशखबरी: उत्तराखंड के बेरोजगारों को समूह ग की सरकारी नौकरी में आवेदन करने पर फिर से शुल्क देना होगा,हरीश कैबिनेट का बेरोजगारों को झटका, सरकारी नौकरियों में परीक्षा शुल्क लागू...JAY HO CM-HARISH SIR JAY HO!!!!!!!

खुशखबरी: 
उत्तराखंड के बेरोजगारों को समूह ग की सरकारी नौकरी में आवेदन करने पर फिर से शुल्क देना होगा,
हरीश कैबिनेट का बेरोजगारों को झटका, सरकारी नौकरियों में परीक्षा शुल्क लागू
...JAY HO CM-HARISH SIR JAY HO!!!!!!!

-कांग्रेस सरकार में करीब एक साल पहले लिया गया शुल्क माफ़ का एक फैसला उलट दिया है।
-मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के इस फैसले से राज्य के बेरोजागरों का करारा झटका लगा है। 

20-11-2014

harish

कांग्रेस सरकार में करीब एक साल पहले लिया गया एक फैसला उलट दिया है। सरकार ने बेरोजगारों को राहत देने के लिए लोक सेवा आयोग की बाहर की परिधि के राजकीय सेवा के पदों के आवेदन व परीक्षा शुल्क फिर से लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के बेरोजागरों का करारा झटका लगा है।
देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह बीजापुर में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय सेवा के पदों के आवेदन परीक्षा शुल्क के रूप में अब सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 200 रुपये तथा एस.सी व एसटी के छात्रों के लिए 100 रुपये की धनराशि करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा कैबिनेट ने सरकारी विभागों व निगमों में तैनात उपनल के कर्मचारियों को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से सैक़ड़ों उपनलकर्मियों की सेवा बरकरार रह सकेगी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय अनुपूरक मांगे तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की। बैक में उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को मंजूरी दे दी है जिससे अब 180 दिन की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट में आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाले क्षैतिज आरक्षण में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करने का भी निर्णय लिया। इस दौरान ऊर्जा नीति पर चर्चा हुई जिसे अगली कैबिनेट में फिर लाये जाने पर सहमति बनी। बैठक में श्रीनगर व हल्द्वानी मेडिकल कालेज में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए एक साल के बाॅड पर डाॅक्टर तैनात करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने फार्मासिस्ट को अलग से कैडर बनाने, आयुर्वेद व बीडीएस के पद बढ़ाने, कब्ररिस्तान की चार दीवारी की तरह ही ईसाई समुदाय के कब्रिस्तानों की भी चार दीवारी कराने, हर गांव में इन्दिरा प्रियादर्शनी मंडप बनाने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 का प्रख्यापन करने,
राज्य की सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर लंबित अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की राशि पर देय ब्याज माफ करने,
उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) समूह क व खा सेवा नियमावली 2014 के लिए कैबिनेट की उप समिति बनाने,उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग टंकक/डाटा एंट्री आपरेटर एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली 2014 को मंजूरी देने, प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों, कार्यदेशकों तथा प्रधानाचार्यों को शैक्षिक सत्र के मध्य में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सत्रांत लाभ देने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट तय किया कि वाशी नवी मुम्बई में उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह एवं इम्पोरियम निर्माण का कार्य पीपीपी मोड पर नहीं कराया जाएगा। इसका निर्माण विशुद्ध रूप से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संपादित कराएगी। फैसला हुआ कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैण विकास परिषद विधेयक 2014 के प्रस्ताव को आगामी विधान सभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मसूरी रोप-वे परियोजना के लिये भू-उपयोग परिवर्तन की सहमति एवं शुल्क में छूट देने का भी निर्णय हुआ। कैबिनेट ने टैक्सटाइल नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ऊधमसिंहनगर में 90 हेक्टेयर भूमि में टैक्सटाइल पार्क बनाएगी। जबकि मुन्स्यारी व जोशीमठ में मिनी टैक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। इसके अलावा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। अब पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर ज्यादा सुविधा दी जाएगी। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्र को दो श्रेणियों में बांटा गया है, ए व बी में ए श्रेणी में जनपद पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र, जबकि बी श्रेणी में जनपद पौडी, टिहरी, अल्मोड़ा का संपूर्ण क्षेत्र। जनपद देहरादून व जनपद नैनीताल के समुद्र तल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले समस्त क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पूंजी निवेश में श्रेणी ए को 40 प्रतिशत, श्रेणी बी को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। ब्याज उपादन में श्रेणी ए को 12 प्रतिशत, श्रेणी बी को 10 प्रतिशत तथा 650 मी. से नीचे वालो को 6 प्रतिशत निर्धारित होगा। वैट की प्रतिपूर्ति के तहत श्रेणी ए को प्रथम 5 वर्ष के लिए शत-प्रतिशत, उसके बाद 90 प्रतिशत व श्रेणी बी को 75 प्रतिशत दिया जायेगा। स्टाॅम्प शुल्क में छूट दी जायेगी। बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति के तहत 100 के.वी.ए.. तक के विद्युत बिल पर श्रेणी ए व बी. को प्रथम 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत तथा उसके बाद 60 प्रतिशत, जबकि 100 के.वी.ए. से अधिक होने पर श्रेणी ए व बी के लिए 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। विशेष राज्य परिवहन उपादान के तहत श्रेणी ए को वार्षिक टर्न ओवर का 10 प्रतिशत, जबकि श्रेणी बी को 8 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
सरकार ने नई दिल्ली के उत्तराखण्ड निवास व उत्तराखण्ड सदन में स्थानीय उत्पादों के लिए इम्पोरियम बनाने का निर्णय किया। बैठक में सांसद निधि व विधायक निधि के तहत भेजे जाने वाले प्रस्ताव सांसद व विधायक के प्रस्ताव के अनुरूप ही स्वीकृत करने इसके लिए सीडीओ की जिम्मेदारी तय करने का भी फैसला हुआ। अवस्थापना विकास निगम और राज्य खनिज विकास परिषद के लिए अधिनियम लाए जाएंगे। कैबिनेट ने मेडिकल चयन बोर्ड को मंजूरी और मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की को मंजूरी दी


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उत्तराखंड के बेरोजगारों को झटका देने की तैयारी

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रावत सरकार,तत्कालीन बहुगुणा सरकार के पूर्व में समूह ग के पदों पर आवेदन करने पर शुल्क माफ़ के इस फैसले पर रोलबैक करने जा रही है

...बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है.

 November 19, 2014

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