Child labor amendment parliament India: 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी कर सकेंगे काम
नई
दिल्ली : सरकार बाल मजदूरी में संशोधन की तैयारी कर रही है। ऐसी खबर है कि
संसद के चालू सत्र में सरकार बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में जो संशोधन
प्रस्तावित है उसे पास कराना चाहती है।
इस
संशोधन में प्रावधान है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को भी उसके
पारिवारिक कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि उसकी पढ़ाई
प्रभावित न हो। इसमें प्रावधान है कि अगर बाल स्कूल से आने के बाद या
छुट्टियों के दौरान या तकनीकी संस्थान से लौटने के बाद अपने परिवार की
खेतों, वनों या घर पर होने वाले किसी काम में सहायता करता है तो प्रतिबंध
उन पर लागू नहीं होगा लेकिन 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को खतरनाक
उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार
पारिवारिक कारोबार को छोड़कर बड़े या अन्य छोटे संगठनों में बाल मजदूरी के
मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे। शीघ्र ही इससे संबंधित विधेयक को संसद में
पेश किया जाएगा।
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