BREAKING BANK:
पैसा निकालिए या बैलेंस चेक करिए, दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल अब सिर्फ तीन बार | rbi curbs free usage of cross bank atms
मुंबई, 15 अगस्त 2014 | अपडेटेड: 12:50 IST
बैंकों के एटीएम का बार बार इस्तेमाल नवंबर से महंगा पड़ सकता है. रिजर्व
बैंक ने छह महानगरों में एटीएम का फ्री इस्तेमाल सीमित करने का फैसला किया
है. आप चाहे रुपये निकाले या केवल खाते की जानकारी लें, तय संख्या से
ज्यादा इस्तेमाल पर 20 रुपये का शुल्क देना होगा.
देश के छह महानगरों में किसी दूसरे बैंक के ‘ऑटोमेटेड टेलर मशीन- एटीएम’ का
इस्तेमाल महीने में केवल तीन बार फ्री होगा, जबकि अपने ही बैंक के एटीएम
से केवल पांच बार ही फ्री लेनदेन हो सकेगा. इससे अधिक इस्तेमाल पर ग्राहकों
को हर बार 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा.
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में नवंबर से एटीएम से रुपये निकालने की यह नई व्यवस्था लागू होगी. बैंकों के संगठन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने इसके लिये रिजर्व बैंक को ज्ञापन भेजा था.
रिजर्व बैंक की जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘बचत खाता धारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर अनिवार्य रूप से फ्री लेनदेन की संख्या मौजूदा पांच से घटाकर तीन प्रतिमाह कर दी गई है. इसमें वित्तीय और गैर--वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं. यह व्यवस्था देश के छह महानगरों स्थित एटीएम पर लागू होगी.’ अपने ही बैंक के एटीएम में हर महीने पांच बार इस्तेमाल फ्री होगा. चाहे पैसा निकालें या केवल खाते की जानकारी लें, महीने में पांच बार अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री होगा.
बैंकों को तय संख्या से अधिक एटीएम का इस्तेमाल करने पर 20 रुपये शुल्क लेने की अनुमति होगी.
रिजर्व बैंक ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था छोटे, नो-फ्रिल और बेसिक बचत खाता धारकों के खातों पर लागू नहीं होगी. देश के छह महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी.
मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1.6 लाख एटीएम थे.
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में नवंबर से एटीएम से रुपये निकालने की यह नई व्यवस्था लागू होगी. बैंकों के संगठन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने इसके लिये रिजर्व बैंक को ज्ञापन भेजा था.
रिजर्व बैंक की जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘बचत खाता धारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर अनिवार्य रूप से फ्री लेनदेन की संख्या मौजूदा पांच से घटाकर तीन प्रतिमाह कर दी गई है. इसमें वित्तीय और गैर--वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं. यह व्यवस्था देश के छह महानगरों स्थित एटीएम पर लागू होगी.’ अपने ही बैंक के एटीएम में हर महीने पांच बार इस्तेमाल फ्री होगा. चाहे पैसा निकालें या केवल खाते की जानकारी लें, महीने में पांच बार अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री होगा.
बैंकों को तय संख्या से अधिक एटीएम का इस्तेमाल करने पर 20 रुपये शुल्क लेने की अनुमति होगी.
रिजर्व बैंक ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था छोटे, नो-फ्रिल और बेसिक बचत खाता धारकों के खातों पर लागू नहीं होगी. देश के छह महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी.
मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1.6 लाख एटीएम थे.
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