Allahabad high court order to demolish 500 flats of Supertech-Noida Sector 93-A, Express way in noida
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सुपरटेक को झटका, नोएडा sector 93-A में 500 फ्लैट गिराने का आदेश
इलाहाबाद, 11 अप्रैल 2014 | अपडेटेड: 16:58 IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 93ए
में दो टावर्स को गिराने का आदेश दिया है. इन दो टावर्स में करीब 500 फ्लैट
हैं और इनका निर्माण सुपरटेक कंपनी ने किया है. इसके अलावा कोर्ट ने सुपर
टेक के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने के मामले में भी केस दर्ज करने का आदेश
दिया है.
कोर्ट के इस आदेश का सबसे बुरा असर इन टावर्स में निवेश करने वाले लोगों
पर पड़ेगा. अपने दो टावर्स के संबंध में आए हाईकोर्ट के इस आदेश पर
सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अरोड़ा का कहना
है कि उन्हें अभी तक कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक का कहना है कि अगर हमें आदेश मिलता है और यह हमारे खिलाफ होता है तो हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इन टावर्स का निर्माण कानूनी तौर से हो रहा है ओर इस प्रोजेक्ट को नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी दी है.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक का कहना है कि अगर हमें आदेश मिलता है और यह हमारे खिलाफ होता है तो हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इन टावर्स का निर्माण कानूनी तौर से हो रहा है ओर इस प्रोजेक्ट को नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी दी है.
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