STEPS FOR-COMPLAINT FOR ELECTION PARTY POSTER WHEN THEY PAST IT ON YOUR HOME WALL WITHOUT YOUR PERMISSION
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STEP-Dial 100 And Then Complaint(आरोपी को जेल या 50 हजार रुपये तक जुर्माना)
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बिना इजाजत पोस्टर लगाने पर देना होगा जुर्माना
देहरादून।
चुनाव के दौरान कोई नेता या समर्थक बिना इजाजत आपके घर की दीवार पर
पोस्टर, नारे लगा दे तो इसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती है। आरोपी को जेल
या 50 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
शुक्रवार को दून क्लब में संस्था प्रमुख के परमजीत बहल ने कहा कि राजनीतिक दलों के समर्थक सार्वजनिक और निजी भवनों पर पोस्टर चिपका देते हैं। इसकी भवनस्वामी से अनुमति नहीं ली जाती। बताया कि आचार संहिता के नियम 6 के तहत किसी भूमि, भवन, अहाता, दीवार आदि पर अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर, झंडे, इश्तिहार नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने लोगों से ऐसी स्थिति में पुलिस का नंबर 100 डायल कर शिकायत की अपील की है।
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शुक्रवार को दून क्लब में संस्था प्रमुख के परमजीत बहल ने कहा कि राजनीतिक दलों के समर्थक सार्वजनिक और निजी भवनों पर पोस्टर चिपका देते हैं। इसकी भवनस्वामी से अनुमति नहीं ली जाती। बताया कि आचार संहिता के नियम 6 के तहत किसी भूमि, भवन, अहाता, दीवार आदि पर अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर, झंडे, इश्तिहार नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने लोगों से ऐसी स्थिति में पुलिस का नंबर 100 डायल कर शिकायत की अपील की है।
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