Monday 7 April 2014

इरोम शर्मिला-:चाहती हूं शादी करना, वोट डालना भी, पता नहीं कब!!!...वह 13 साल से मणिपुर के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में::::पिछले 13 सालों से सैन्य विशेषाधिकार क़ानून के ख़िलाफ़ अनशन कर रही मणिपुर की इरोम शर्मिला

इरोम शर्मिला-:चाहती हूं शादी करना, वोट डालना भी, पता नहीं कब!!!...वह 13 साल से मणिपुर के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में::::पिछले 13 सालों से सैन्य विशेषाधिकार क़ानून के ख़िलाफ़ अनशन कर रही मणिपुर की इरोम शर्मिला


इरोम शर्मिला
13 साल से हिरासत में रहने का मतलब क्या होता है?
''इस लंबी मियाद में इंसानों की कमी मुझे सबसे ज़्यादा खलती है.'' फिर अपने आसपास रखी किताबों, पौधों और कुछ खिलौनों की ओर इशारा करते हुए वे बोलती हैं, ''ये बेजान चीज़ें ही मेरी दोस्त हैं. मैं बहुत बदल गई हूं. हालात ने मुझे एक अलग इंसान बना दिया है.''
आज़ाद भारत में नेतागीरी, समाजसेवा और आंदोलन करने वाले तो बहुत हैं. पर सरकार के ख़िलाफ़ विरोध जताने के ‘जुर्म’ में इतना वक़्त क़ैद में किसी ने भी नहीं काटा है, जितना इरोम शर्मिला ने.

वह 13 साल से मणिपुर के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में हैं. 15 गुणा 10 फ़ीट के अस्पताल के उस छोटे से कमरे में जब मैं उनसे मिलने पहुंची, तो उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान तैरती दिखी.

इरोम की कहानी: तस्वीरें में

 "ये बेजान चीज़ें ही मेरी दोस्त हैं, मैं बहुत बदल गई हूं, हालात ने मुझे एक अलग इंसान बना दिया है - इरोम शर्मिला"
13 साल पहले, 28 वर्ष की उम्र में इरोम ने सरकार के एक फ़ैसले का विरोध किया और रास्ता चुना आमरण अनशन का. वही रास्ता जिस पर बहुत पहले क्लिक करें महात्मा गांधी चले थे.
फ़र्क़ इतना है कि इरोम के अनशन को आत्महत्या की कोशिश समझा गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. नाक में नली लगाकर जबरन भोजन दिया जाने लगा और हर साल हिरासत की मियाद बढ़ाई जाती रही.

सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून

मणिपुर में 25 से ज़्यादा अलगाववादी गुट सक्रिय हैं. अलगाववाद से निपटने के लिए राज्य में कई दशकों से सेना तैनात है, जिसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून के इस्तेमाल की छूट है. इसके तहत सुरक्षा बलों के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इस क़ानून की आड़ में कई मासूम फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं.
इरोम ने मुझे बताया, ''मुझे लगता है मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है. महात्मा गांधी को अपनी असहमति ज़ाहिर करने की स्वतंत्रता थी, तो भारत के नागरिक के तौर पर मुझे क्यों नहीं है? मुझे क़ैद में क्यों रखा गया है?''

मक़सद का बोझ

हिरासत की इस मियाद के दौरान इरोम से बहुत कम लोगों को मिलने दिया जाता रहा है. पिछले साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार की कड़ी शब्दों में आलोचना की और कहा कि इरोम के साथ यह बर्ताव मानवता के ख़िलाफ़ है. अब पाबंदियां कुछ ढीली हुई हैं, जिसकी बदौलत मुझे शर्मिला से मुलाक़ात का मौक़ा मिला.
वह भी शर्तों के साथ. वीडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं.
साल 2000 में जब शर्मिला ने अनशन शुरू किया था, वह 28 साल की थीं. उनकी मांग थी कि क्लिक करें मणिपुर में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून हटाया जाए क्योंकि उसकी आड़ में कई मासूम लोगों की जान ली जा रही है.
इरोम की उम्र अब 41 पार कर चुकी है. क़ानून अब भी प्रदेश के कई इलाक़ों में लागू है और इरोम बंधी हैं अपनी ही शर्त में.

तो वह अब क्या करना चाहती हैं? मैंने पूछा तो बोलीं, ''एक साधारण जीवन जीना चाहती हूं, जैसा पहले था, जिसका कोई मक़सद न हो.''
अब उन्हें मणिपुर में ‘आयरन लेडी’ यानी ‘लौह महिला’ कहा जाने लगा है पर इरोम को यह भी बोझ लगता है. वह कहती हैं, ''मेरे लिए यह बहुत असहज है. मुझे भगवान या नन का दर्जा नहीं चाहिए. इन उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे बस की बात नहीं.''

वोट की अहमियत

इस मुलाक़ात से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट देने का प्रस्ताव रखा था, पर इरोम ने मना कर दिया.
इरोम शर्मिला
मैंने पूछा क्यों? तो बोलीं, ''मैं राजनीति में दाख़िल नहीं होना चाहती.'' पर साथ ही कहने लगीं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है.
इरोम ने कहा कि वह क्लिक करें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 49 दिन चली दिल्ली सरकार के काम से बहुत प्रभावित हुई हैं, ''वो सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं. उनके शासन में लोगों ने एक बदलाव महसूस किया. मैं चाहती हूं वह लोकसभा में भी आएं.''

विजयलक्ष्मी बरारा, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, मणिपुर विश्वविद्यालय

इरोम को पहले तीन साल के दौरान बहुत समर्थन मिला. उनकी हिम्मत से लोग प्रभावित थे. लोगों ने उनसे हड़ताल ख़त्म करने की मांग की. उन्हें डर था कि अगर इरोम की मौत हो जाती, तो मणिपुर फिर भड़क उठेगा. जब राज्य में इरोम की लोकप्रियता कम हुई, तो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी. उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले. इरोम का ही असर है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्र में लिखने लगी हैं कि हम जीते तो मणिपुर से आफ़्स्पा हटाएंगे.
भारत में हिरासत में रखे गए लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है. इरोम ने भी पिछले 13 साल से मतदान नहीं किया है.
मैंने पूछा कि वोट डालने की इच्छा कभी मन में उठती है? तो बोलीं, ''पिछले समय में चुनाव से कोई उम्मीद नहीं होती थी, पर आम आदमी पार्टी का काम देखने के बाद मुझे अपने एक वोट की अहमियत भी समझ आने लगी है.''

साथी की चाह

जब मैं इरोम से मिली, तो वे भारतीय संविधान पर एक किताब पढ़ रही थीं. उनके बिस्तर के पास दर्जनों किताबें थीं. उन्होंने बताया कि उनमें से अधिकतर उनके मंगेतर डेसमंड लेकर आए हैं.
डेसमंड कूटिन्हो की एक छोटी सी तस्वीर उनके सिरहाने रखी थी. मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी.
वो ख़ुद ही बोलीं, ''मैं अब शादी करना चाहती हूं. एक बार मेरा मक़सद हासिल हो जाए, तो मैं डेसमंड के साथ पति-पत्नी के रिश्ते में रहना चाहती हूं.''
जवानी के ज़्यादातर साल अकेले काट चुकीं इरोम को शायद अब यही बात सबसे ज़्यादा कचोटती है.
इरोम शर्मिला
आधे घंटे की मुलाक़ात में बहुत सारा समय चुप्पी में निकल गया. वक़्त ख़त्म होने से ज़रा पहले इरोम ने मेरी डायरी मुझसे ली और उस पर डेसमंड का ईमेल आईडी लिखकर कहा कि उस पर उनका एक संदेश भेज दूं. यह कहते हुए उनकी आंखें भर आईं और गला रुंध गया.
फिर वह कुछ कह नहीं पाईं. सब आंसुओं में लिखा था. कुछ देर मैंने उनका हाथ पकड़ा, एक रुमाल दिया.
उन्होंने ख़ुद को समेटा और मुलाक़ात का वक़्त ख़त्म हो गया. इरोम क्लिक करें शर्मिला फिर अकेली हो गईं.
संविधान की किताब में लोकतंत्र और आज़ादी का मतलब ढूंढने के लिए.


ज़िंदगी से प्यार है, इसलिए लड़ रही हूं: इरोम



इरोम शर्मीला
इरोम शर्मीला के समर्थन में मणिपुर के दिल्ली में मौजूद बहुत सारे छात्र अदालत के सामने जमा थे.
पिछले 13 सालों से सैन्य विशेषाधिकार क़ानून के ख़िलाफ़ अनशन कर रही मणिपुर की इरोम शर्मिला ने आत्महत्या के प्रयास से इनकार किया है और कहा है कि वो जिंदगी से प्यार करती हैं.
दिल्ली की एक अदालत में जज के सामने पेश हुई इरोम का कहना था कि वो जिंदगी से प्यार करती हैं, उसकी क़द्र करती हैं, और यही कारण है कि वो मणिपुर में हुकूमत के ज़रिए की जा रही ज़्यादतियों का विरोध कर रही हैं.
दिल्ली पुलिस ने उनपर आत्महत्या का मुक़दमा दर्ज किया था. ये मुक़दमा साल 2006 के एक अनशन से संबंधित है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 309, यानी अपनी जान लेने की कोशिश के लिए किसी व्यक्ति को एक साल की सज़ा का प्रावधान है, जबकि इरोम शर्मिला पिछले छह सालों से पुलिस की हिरासत में हैं.

'आत्मसम्मान की ज़िंदगी'

लेकिन जब मेट्रोपोलिटन जज आकाश जैन ने उन्हें मुक़दमें की पूरी प्रक्रिया समझाई तो उन्होंने जुर्म क़बूल करने से ये कहकर मना किया कि उनका इरादा अपनी जान लेने का कभी नहीं रहा है.
उन्होंने कहा कि वो महज़ भारत सरकार के मणिपुर के लोगों पर हो रहे ज़ुल्म और सेना को मिले विशेषाधिकार को ख़त्म किए जाने के लिए अहिंसक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही हैं.
इरोम शर्मिला को क़ानूनी सलाह देने वाली वकीलों के दल के स्वेतलाना कोरिया ने कहा, "पूरी तरह से शांत और ख़ुद पर क़ाबू रखे हुए इरोम शर्मिला ने जज से कहा कि वो अपनी जान नहीं लेना चाहतीं, बल्कि आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहती हैं."
उन्होंने अदालत से कहा, "जिस दिन सेना को दिया गया विशेषाधिकार क़ानून ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भोजन ग्रहण करना शुरू कर देंगी."

राजनीतिक प्रक्रिया

"पूरी तरह से शांत और ख़ुद पर क़ाबू रखे हुए इरोम शर्मिला ने जज से कहा कि वो अपनी जान नहीं लेना चाहतीं, बल्कि आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहती हैं."
स्वेतलाना कोरिया, वकील
इरोम शर्मिला पिछले बारह सालों से भोजन ग्रहण नहीं कर रही हैं, और उन्हे नाक के रास्ते जबरन तरल आहार दिया जाता है.
अदालत का कहना था कि उनकी मांग एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और वो सिर्फ़ एक मामले, यानी इरोम शर्मिला पर लगे आत्महत्या के आरोप की सुनवाई कर रहे हैं.
कोर्ट ने मामले को सुनवाई को लिए दर्ज कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.
अब मामले में सरकारी पक्ष को अपनी दलील पेश करनी है.


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