Sunday, 8 June 2014

रणवीर फर्जी मुठभेड़ मामला : 17 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

रणवीर फर्जी मुठभेड़ मामला : 17 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Published: Mon, 09 Jun 2014 08:03 AM
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नई दिल्ली। एमबीए छात्र रणवीर सिंह फर्जी मुठभेड़ मामले में तीसहजारी कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने इस मामले में दोषी करार दिए गए उत्तराखंड पुलिस के सभी 17 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेपीएस मलिक ने शनिवार को सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने इससे पहले शुक्रवार को 17 पुलिसकर्मियों को हत्या, अपहरण व आपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी करार दिया था।
एक अन्य पुलिसकर्मी जसपाल सिंह गोसांई को हत्या के मामले में तो बरी कर दिया था, लेकिन उसे गलत सरकारी रिकार्ड तैयार करने के मामले में दोषी करार दिया गया। आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया है क्योंकि वह अपने अपराध में दी जाने वाली सजा से अधिक समय जेल में बिता चुका है। इसलिए अदालत ने उसे मुचलका भरने का आदेश दिया था।

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