LIVE: दिल्ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी को 3 साल की सजा
नई दिल्ली 31 अगस्त 2013 3:34 PM IST पर
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (बाल न्यायालय) ने दिल्ली गैंगरेप को अंजाम देने
वाले नाबालिग राजू (परिवर्तित नाम) को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा
सुनाई। इस फैसले पर पीड़िता के परिवार के अलावा देश व दुनिया की भी निगाहें
टिकी हुई थीं। सभी को बेसब्री से फैसले का इंतजार था। वारदात के वक्त राजू
(परिवर्तित नाम) नाबालिग था, लेकिन बीते 4 जून को वह बालिग हो गया।
दिल्ली के बसंत विहार गैंगरेप केस में नाबाबिल अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिग अभियुक्त को हत्या और बलात्कार को दोषी बताया।
इससे पहले इसी नाबालिग अभियुक्त को लूटपाट के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।
गैंगरेप पीड़िता की मां के मुताबिक कोर्ट ने अभियुक्त को 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ फांसी की मांग की है।
गौरतलब है कि दोषी ठहराया गया युवक बलात्कार की घटना के समय 17 साल का था और उसे नाबालिग मानकर ही मुक़दमा चलाया गया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिग अभियुक्त को हत्या और बलात्कार को दोषी बताया।
इससे पहले इसी नाबालिग अभियुक्त को लूटपाट के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।
गैंगरेप पीड़िता की मां के मुताबिक कोर्ट ने अभियुक्त को 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ फांसी की मांग की है।
गौरतलब है कि दोषी ठहराया गया युवक बलात्कार की घटना के समय 17 साल का था और उसे नाबालिग मानकर ही मुक़दमा चलाया गया था।
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