Thursday, 22 August 2013

'सुपर रिच' को देना पड़ सकता है 35 फीसदी टैक्‍स!

'सुपर रिच' को देना पड़ सकता है 35 फीसदी टैक्‍स!

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2013  11:49
 
 
पी. चिदंबरम
पी. चिदंबरम 
 
केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक पर गुरुवार को विचार कर सकता है. यह विधेयक 50 बरस पुराने आयकर कानून की जगह लेगा. इसमें बेहद अमीर (सुपर रिच) लोगों के लिए 35 प्रतिशत का नया स्लैब शुरू होने की संभावना है.सूत्रों के मुताबिक, ‘कैबिनेट की बैठक के एजेंडा में डीटीसी विधेयक भी है.’ व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए 2 लाख रुपये की आमदनी पर टैक्‍स छूट की सीमा को संभवत: नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन 'सुपर रिच' के लिए 35 प्रतिशत का नया स्लैब शुरू किया जा सकता है.
सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) बुक मुनाफे पर लगाया जाएगा, सकल परिसंपत्तियों पर नहीं. इसके अलावा प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को कायम रखा जा सकता है. हालांकि वित्त पर स्थायी समिति ने इसे समाप्त करने की सिफारिश की है.
सीनियर बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाली स्थायी समिति ने इसके अलावा प्रस्तावित डीटीसी विधेयक, 2010 में आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की सिफारिश की है.


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