अनचाही सेवा देने पर IDEA पर 10 लाख का जुर्माना, कंपनी पर एक ग्राहक के न चाहते हुए भी उसके फोन पर वायस काल सेवा शुरू करने का आरोप
Tue, 24 Jun 2014 08:55 AM
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अगर कोई मोबाइल नेटवर्क कंपनी ऐसा करती है तो यह कंपनी द्वारा ग्राहक के प्रति किया गया अपराध है। यह टिप्पणी करते हुए नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने आइडिया सेल्युलर कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि कंपनी को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करानी होगी।
कंपनी पर एक ग्राहक के न चाहते हुए भी उसके फोन पर वायस काल सेवा शुरू करने का आरोप है। इस मामले में कंपनी को पीड़ित को भी 50 हजार रुपये मुआवजा के रूप में देना होगा। यह रकम उसे एक माह के भीतर देनी है।
फोरम के अध्यक्ष सीके चतुर्वेदी ने फैसले में कहा कि मोबाइल नेटवर्क कंपनियां कई बार लोगों के मोबाइल पर ऐसी सेवा शुरू कर देती हैं, जिनकी कभी उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा कर कंपनियां ग्राहकों से करोड़ों रुपये कमा रही हैं।
द्वारका निवासी जगदीश सिंह चौहान आइडिया कंपनी का प्रीपेड सिम कार्ड इस्तेमाल करते थे। 29 जुलाई, 2010 को उनके मोबाइल पर कंपनी द्वारा वायस चेट सेवा शुरू करने के एवज में 30 रुपये प्रतिमाह सेवा शुल्क काटने का मैसेज आया। इसके बाद दो अगस्त व एक सितंबर, 2010 को भी वायस सेवा के नाम पर उनके रुपये काट लिए गए।
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