Thursday, 10 July 2014

UTTARAKHAND: हीरो मोटर कार्प पर सवा अरब का जुर्माना

UTTARAKHAND: हीरो मोटर कार्प पर सवा अरब का जुर्माना

10 JULY 2014

हरिद्वार: जिलाधिकारी डीसेंथिल पांडियन ने हीरो मोटर कार्प पर पुराने सर्किल रेट से रजिस्ट्री कराने पर करीब सवा अरब का जुर्माना ठोक दिया है। उक्त रकम को जल्द सरकारी खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने साल 2013 में की गई रजिस्ट्री पर साल 2006-07 के सर्किल रेट से स्टांप डयूटी जमा की थी। जिसकी डीएम कोर्ट ने जांच के बाद जुर्माने की राशि पर डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज ठोका है। सिडकुल की हीरो मोटर कार्प कंपनी ने साल 2006-07 में सिडकुल में जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन की रजिस्ट्री साल 2013 में कराई गई थी। कंपनी ने राज्य सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए सात साल पुराने सर्किल रेट पर ही स्टांप शुल्क जमा किया। जमीन की रजिस्ट्री होने पर बवाल मचने लगा। स्टांप चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया और डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। इस प्रकरण में जिलाधिकारी डीसेंथिल पांडियन ने कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। इसके अलावा जुर्माने की राशि पर चार फीसदी की दर से अर्थदंड लगाया गया है।

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