Sunday, 29 September 2013

लालू यादव का सियासी करियर दांव पर, चारा घोटाला केस में अदालत आज सुनाएगी फैसला

लालू यादव का सियासी करियर दांव पर, चारा घोटाला केस में अदालत आज सुनाएगी फैसला

रांची, 30 सितम्बर 2013 | अपडेटेड: 09:38 IST
टैग्स: लालू प्रसाद यादव| चारा घोटाला| फैसला| बिहार
 
लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव
चारा घोटाले के एक मामले में रांची की एक अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद आरोपी हैं. संयुक्त बिहार में पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इन दोनों के अलावा इस विभाग के मंत्री, दो आईएएस अधिकारी और अन्य कई लोग शामिल हैं. सभी पर झारखंड के चाइबासा जिले के कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी करने का आरोप है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी. के. सिंह घोटाले से संबंधित मामला संख्या आरसी 20 ए/96 में अपना फैसला सुनाएंगे. लालू प्रसाद के वकील ने 17 सितंबर को अपनी दलील पूरी की.
यह फैसला लालू प्रसाद के लिए अहम है, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण मामले में दोषी ठहराए जाने पर उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी.
सरकार ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपील में जाने तक मिल रहे संरक्षण को शीर्ष अदालत द्वारा अवैध करार दिए जाने को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाया था, लेकिन इस पर विवाद मचने के बाद उसका अस्तित्व में आना संदिग्ध हो गया है.
मामले में 56 लोग आरोपी बनाए गए थे. सुनवाई के दौरान सात आरोपियों की मौत हो गई, दो वायदा माफ गवाह बन गए और एक ने आरोप स्वीकार कर लिया और एक को आरोप मुक्त करार दिया गया.
न्यायाधीश पी. के. सिंह ने फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी और मामले में बचेखुचे 45 आरोपियों को अदालत में हाजिर रहने के लिए कहा था.
लालू को छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी
इस घोटाले में आरोपी बनने के बाद लालू प्रसाद को 1997 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. यह घोटाला 1996 में सामने आया था.
घोटाले से संबंधित 61 में से 54 मामले वर्ष 2000 में पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद झारखंड स्थानांतरित कर दिए गए. सीबीआई की विभिन्न अदालतें 43 मामलों में अपना फैसला सुना चुकी हैं. लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र पांच मामलों में आरोपी हैं.



चारा घोटाला: लालू यादव पर फ़ैसला आज

 सोमवार, 30 सितंबर, 2013 को 10:23 IST तक के समाचार

लालू प्रसाद यादव
झारखंड की राजधानी रांची में सीबीआई अदालत चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आज फ़ैसला सुनाएगी.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस मामले में अभियुक्त हैं. लालू यादव पहले ही रांची पहुंच चुके हैं.
रांची की सीबीआई अदालत ने 17 सितंबर को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
इस मामले में जज बदलने की लालू यादव की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को ख़ारिज कर दी थी.
लालू यादव ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था.

मामला

लालू प्रसाद और 44 अन्य लोगों को चाइबासा कोषागार से 90 के दशक में 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में अभियुक्त बनाया गया है. चाइबासा तब अविभाजित बिहार का हिस्सा था.

लालू यादव पर फ़ैसला आज

  • लालू प्रसाद और 44 अन्य लोग अभियुक्त
  • चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का मामला
  • 53 में से 44 मामलों में पहले ही फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं
  • पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी जनहित याचिका
  • 1996 में जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश हुए
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ चारा घोटाले में विशेष अदालतें 53 में से 44 मामलों में पहले ही फ़ैसले सुना चुकी हैं.
पीटीआई के मुताबिक़ चारा आपूर्ति करने वालों के अलावा आईएएस अफ़सर महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह, बेक जूलियस, के अर्मुगम और आयकर अधिकारी एसी चौधरी अभियुक्त हैं.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, आरके राणा और ध्रुव भगत भी अभियुक्तों में शामिल हैं.
राणा और भगत को मई में एक केस में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है.
चाइबासा कोषागार से कथित फ़र्ज़ी बिल देकर 37.7 करोड़ रुपए निकालने का ये मामला जब सामने आया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा की सदस्यता वाली विधानसभा समिति से इसकी जांच कराने के आदेश दिए थे.
इस मामले में शिवानंद तिवारी, सरयू रॉय, राजीव रंजन सिंह और रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को 950 करोड़ रुपए के कथित चारा घोटाले के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.

लालू पर फ़ैसला, सियासी नफ़े-नुकसान का हिसाब

 सोमवार, 30 सितंबर, 2013 को 10:14 IST तक के समाचार

लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी
पिछले शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में राहुल गांधी की हैरतभरी घोषणा ने केवल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए ही असमंजस पैदा नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार की राजनीति में उलटफेर के हालात भी पैदा कर दिए हैं.
पिछले एक साल से आरजेडी नेता लालू यादव ने जगह-जगह रैलियाँ करके प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ अपनी वापसी के हालात पैदा कर लिए हैं, बल्कि एनडीए से टूटे जेडीयू का राजनीतिक गणित भी बिगाड़ दिया है.
मई में पटना की परिवर्तन रैली और जून में महाराजगंज के लोकसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को विजय दिलाकर लालू ने नीतीश कुमार के लिए परेशानी पैदा कर दी थी.
उस वक़्त लालू प्रसाद ने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर आरजेडी की जीत का रास्ता तैयार हो गया है. वह अतिरेक ज़रूर था, पर ग़ैर-वाजिब नहीं. फिलहाल व्यक्तिगत रूप से लालू और संगठन के रूप में उनकी पार्टी की परीक्षा है.

अध्यादेश का क्या होगा?

दाग़ी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बचाने वाला अध्यादेश अधर में है और अब लगता नहीं कि सरकार इस पर राष्ट्रपति के दस्तख़त कराने पर ज़ोर देगी. अगले हफ़्ते इसके पक्ष में फैसला हुआ भी, तो शायद लालू यादव के लिए देर हो चुकी होगी.
लालू यादव
लालू यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं.
अगले हफ़्ते कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद से जुड़े मामले में भी सज़ा सुनाई जाएगी. बहरहाल उनके मामले का राजनीतिक निहितार्थ उतना गहरा नहीं है, जितना लालू यादव के मामले का है.
राहुल गांधी के अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने का जितना मुखर स्वागत नीतीश कुमार ने किया है, वह ध्यान खींचता है. क्या नीतीश कुमार को इसका कोई दूरगामी परिणाम नज़र आ रहा है?
लालू यादव राजनीतिक विस्मृति में गर्त में गए तो तीन-चार महत्वपूर्ण सवाल सामने आएंगे. बिहार में आरजेडी एक महत्वपूर्ण ताक़त है. 2010 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी.
आरजेडी को केवल 22 सीटें मिलीं थीं पर वोट के लिहाज से जेडीयू को 22.61 फ़ीसदी वोट मिले थे और आरजेडी को 18.46 फ़ीसदी. लालू के नेतृत्व में आरजेडी एक बड़ी ताक़त है और आज जब एनडीए का वजूद प्रदेश में ख़त्म हो चुका है, वह प्रदेश की सबसे ताक़तवर पार्टी है.
जेडीयू के साथ अब भाजपा नहीं है. नीतीश कुमार का अब एंटी इनकम्बैंसी से सामना है. लालू यादव के लिए बेहतर ज़मीन तैयार हो रही थी. लोकसभा चुनाव में यदि वे अच्छी सीटें निकालते, तो दिल्ली में बारगेन की स्थिति में रहेंगे.

लालू की पेशबंदी

लालू की व्यक्तिगत क्षति क्या पार्टी की क्षति भी साबित होगी? क्या लालू की पार्टी बिखर जाएगी? क्या वे बाला साहब ठाकरे या जयललिता की तरह बाहर रहकर भी पार्टी की डोर हाथ में रख सकने में कामयाब होंगे? क्या वे 2014 में मोलभाव की स्थिति में होंगे? बिहार में क्या कांग्रेस बजाय लालू के नीतीश कुमार के साथ जाएगी?
लालू प्रसाद यादव
सवाल उठ रहे हैं कि नए राजनीतिक हालात में लालू किसके साथ जाएंगे.
क्या केंद्र और राज्य की एंटी इनकम्बैंसी का यह संगम घातक नहीं होगा? क्या लालू का पराभव नीतीश को जीवदान देगा? एक रोचक सवाल और है क्या लालू भाजपा के साथ जाएंगे? राजनीति में सारी संभावनाओं के दरवाज़े खुले रहते हैं. असंभव कुछ भी नहीं.
मई के महीने में लालू यादव एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके हालचाल पूछा था. यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन राजनीतिक अटकलबाजों ने इसके पीछे के मंसूबे खोजने की कोशिश तब भी की थी. संयोग से लालू और मोदी दोनों का नीतीश कुमार से बैर है.

फैसला क्या होगा?

सारी अटकलें इस पर निर्भर करती हैं कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 20 ए/96 पर रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज क्या फ़ैसला सुनाएगी. विशेष न्यायाधीश पीके सिंह यह फ़ैसला सुनाएंगे. मामले में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 45 अभियुक्त हैं. फैसले के समय लालू प्रसाद सहित अन्य लोग अदालत में मौजूद रहेंगे.
चारा घोटाले के 53 में से 44 मामलों में पिछली मई तक ट्रायल पूरा हो चुका है और 500 से ज़्यादा अभियुक्तों को सजाएं हो चुकी हैं. अंदेशा है कि लालू यादव को सजा हो सकती है. संभव है कि अदालत सिर्फ फ़ैसला सुनाए और सजाएं सुनाने का कोई और दिन तय करे, पर अब यह मामला ज्यादा लंबा खिंचेगा नहीं.
राजनीतिक नज़रिए से लालू प्रसाद के लिए यह समय बेहतर था. बिहार में मिड-डे मील और बोधगया धमाकों के बाद से लगातार घट रही घटनाओं और नीतीश कुमार की बढ़ती अलोकप्रियता ने लालू के लिए प्राणवायु का काम किया है, लेकिन 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने उन्हें परेशानी में डाल दिया.
इस मामले की सुनवाई के आख़िरी दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश को हटाया जाए क्योंकि वे बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के रिश्तेदार हैं. उनका फ़ैसला पूर्वाग्रह से भरा हो सकता है. उनकी अर्ज़ी नामंज़ूर हो गई.

डर जेल का नहीं पार्टी का

लालू यादव
भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लालू को 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था.
लालू या उनके करीबियों को जेल जाने का डर नहीं है. वे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, पर इस बार यदि सज़ा दो साल या उससे ज़्यादा की होगी, तो उनकी संसद सदस्यता फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी. यदि उन्हें इस अवधि के लिए जेल में रहना पड़ा, तो उसके छह साल बाद तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
इसका मतलब वे स्वयं चुनाव की राजनीति से बाहर हो जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के मंत्री का पद ग्रहण नहीं कर पाएंगे. फिर भी वे राजनीति से बाहर नहीं होंगे. सीबीआई अदालत के फैसले को वे अगली अदालत में चुनौती दे सकेंगे.
भले ही उनकी सदस्यता छिन जाएगी, पर वे अपनी पार्टी के संरक्षक के रूप में बने रहेंगे. अलबत्ता वे अब यह कह सकेंगे कि देश में कितने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं. उनमें दोषियों का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लालू को फँसाया गया है.

टेस्ट केस बनेंगे लालू

भारतीय राजनीति में जेल जाना या भ्रष्टाचार के आरोपों में फँसना कलंकित कर सकता है या नहीं इस बारे में लालू यादव का मामला टेस्ट केस बनेगा. सत्तर के दशक तक भारतीय राजनीति एक हद तक पवित्रतावादी थी. किसी अपराधी के साथ ग्रुप में राजनेता की तस्वीर छप जाती थी, तो हड़कंप मच जाता था. अस्सी के दशक के बाद जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति के उभार ने आपराधिक कलंक को पीछे कर दिया.
नीतीश कुमार
लालू यादव की सहयोगी रही कांग्रेस अब नीतीश कुमार की तरफ बढ़ती दिख रही है.
दाग़ी सांसदों की सदस्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के फ़ैसले को बदलने वाला विधेयक राजनीतिक गणित को समझने की चूक के कारण पास होने से रह गया. अगस्त के पहले हफ़्ते में जब सत्र शुरू हो रहा था, तब राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर मोटी सहमति थी कि इसका परिष्कार कर दिया जाएगा.
ऐसा नहीं हुआ तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया. मगर पिछले हफ़्ते के घटनाक्रम ने अचानक इसे दूसरा मोड़ दे दिया है. राहुल गांधी के प्रवेश के पहले तक लगता था कि अध्यादेश की कहानी मीडिया के पिछले बुलेटिन की तरह भुला दी जाएगी.
यह भी सच है कि लालू यादव अपने समर्थकों के बीच वह जगह नहीं बना पाए हैं, जैसी बाल ठाकरे ने बनाई. बाल ठाकरे भी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए थे, पर उनकी राजनीति ने उन्हें ताक़तवर बनाए रखा और वे इतने ताक़तवर साबित हुए कि उनके निधन के बाद उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया.
लालू प्रसाद को अब अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी को तैयार करना होगा. लालू की ही नहीं समूची राजनीति की समझ है कि उत्तराधिकारी आज के भारतीय परिदृश्य में परिवार से आता है.

खड़ाऊँ की परम्परा

लालू के बेटे तेजस्विनी
लालू ने अपने बेटे तेजस्वी को राजनीति के मैदान में उतारा है.
भारतीय राजनीति में खड़ाऊँ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा है. लालू यादव ने 1997 में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर इसमें एक नया अध्याय जोड़ा था. सन 2006 से 2008 तक बगैर राजनीतिक शक्ति के मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे. ताक़त कहीं और थी.
उसके पहले सन 2001 में तमिलनाडु में जयललिता ने कुछ समय के लिए ओ पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाकर यह साबित किया था कि आपराधिक आरोपों के कारण व्यक्तिगत राजनीति ख़त्म नहीं होती.
बहरहाल लालू यादव ने मई की परिवर्तन रैली में अपने दो बेटों को राजनीति में उतारकर पेशबंदी शुरू कर दी थी पर क्या तेजप्रताप और तेजस्वी को पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वीकार करेंगे? उनकी बेटी मीसा भारती भी आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने वाली हैं.
रामकृपाल यादव, जयप्रकाश यादव जैसे लालू के क़रीबी स्वीकार कर लें, पर क्या रघुवंश प्रसाद सिंह, जगतानंद सिंह और नए सांसद प्रभुनाथ सिंह इसे मान लेंगे? अस्तित्व रक्षा के लिए शायद मान लें. जैसे मनमोहन सिंह राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को राजी हैं.

उत्तराधिकार का संकट

व्यक्तिगत आधार पर खड़े राजनीतिक दलों के सामने यह यह संकट है. लगभग यही कहानी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार की है.
पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को गद्दी दिखा दी. मायावती की बसपा में यह भी संभव नहीं है.
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ भी लगभग यही बात है. पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी ऐसा ही हुआ.



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