Tuesday, 10 September 2013

दिल्ली गैंगरेप: फ़ैसले से संतुष्ट पीड़िता का परिवार

दिल्ली गैंगरेप: फ़ैसले से संतुष्ट पीड़िता का परिवार

 मंगलवार, 10 सितंबर, 2013 को 21:11 IST तक के समाचार

इस हादसे के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुए और समाज के अलग-अलग तबकों से बलात्कार के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाने की मांग उठी थी.
पिछले साल दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार के चार अभियुक्तों को अदालत ने दोषी पाया है.
इन चारों पर सामूहिक बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक कृत्य, सबूत मिटाने और डकैती के आरोप थे.
दोषी करार दिए जाने के बाद अब अदालत बुधवार को इन अभियुक्तों को सज़ा सुनाएगी.

कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता के भाई ने बीबीसी से ख़ास बातचीत की.
उन्होंने बीबीसी को बताया, ''अदालत ने चारों दोषियों को पुलिस द्वारा लगाई गई सभी 13 में से 12 धाराओं में दोषी करार दिया है. सिर्फ डकैती की धारा 396 को अदालत ने खारिज़ कर दिया है.''
अभियुक्तों को फाँसी की सजा देने के लिये देश भर में प्रदर्शन हुए थे.

फाँसी की उम्मीद

पीड़िता के अनुसार उनके परिवार को उम्मीद है कि बलात्कार, हत्या, समेत 12 धाराओं में दोषी होना फाँसी की सज़ा के लिए पर्याप्त है.

फ़ैसले के समय वे अपने माता-पिता के साथ अदालत में ही मौजूद थे.
फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने बीबीसी से कहा, ''वह और उनका परिवार अदालत के फ़ैसले से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि सभी दोषियों को फाँसी की सज़ा होगी.''
अदालत में सुनवाई के समय दोषियों के हावभाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, "अदालत में सुनवाई अंग्रेजी में हो रही थी, दोषियों को इस फ़ैसले के बारे में हिंदी में बाद में बताया जाएगा."

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