दिल्ली गैंगरेप: चार आरोपियों पर फैसला आज
बहुचर्चित दिल्ली गैंगरेप मामले में चार
आरोपियों के खिलाफ अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। यह पहला मामला है
जिसमें आरोपियों के डेंटल इंप्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा भारत में यह पहला केस है, जिसमें सुनवाई के दौरान विदेश से कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई।
इस फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें साकेत अदालत पर टिकी रहेंगी। इस मामले में नाबालिग को बाल अदालत पहले ही 31 अगस्त को सजा सुना चुकी है।
16 दिसंबर को वसंत विहार में चलती बस में 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप के आरोप में नाबालिग समेत छह आरोपियों को नामजद किया गया था।
एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि उसके भाई मुकेश, विनय, पवन व अक्षय के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया था और साक्ष्य के रूप में इसे पेश भी किया। इसी कड़ी में आरोपियों के दांतों के निशानों का टेस्ट यानी टीथ बाइट इंप्रेशन टेस्ट भी करवाया गया।
दरअसल, पीड़ित युवती के शरीर पर आरोपियों के काटे जाने के कई निशान मिले थे। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज के साथ भी काफी साक्ष्य पेश किए थे।
अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपी मुकेश के बयानों से भी काफी बल मिला था, जिसमें उसने माना था कि घटना में प्रयुक्त बस में सभी छह आरोपी मौजूद थे।
इसके अलावा भारत में यह पहला केस है, जिसमें सुनवाई के दौरान विदेश से कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई।
इस फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें साकेत अदालत पर टिकी रहेंगी। इस मामले में नाबालिग को बाल अदालत पहले ही 31 अगस्त को सजा सुना चुकी है।
16 दिसंबर को वसंत विहार में चलती बस में 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप के आरोप में नाबालिग समेत छह आरोपियों को नामजद किया गया था।
एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि उसके भाई मुकेश, विनय, पवन व अक्षय के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया था और साक्ष्य के रूप में इसे पेश भी किया। इसी कड़ी में आरोपियों के दांतों के निशानों का टेस्ट यानी टीथ बाइट इंप्रेशन टेस्ट भी करवाया गया।
दरअसल, पीड़ित युवती के शरीर पर आरोपियों के काटे जाने के कई निशान मिले थे। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज के साथ भी काफी साक्ष्य पेश किए थे।
अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपी मुकेश के बयानों से भी काफी बल मिला था, जिसमें उसने माना था कि घटना में प्रयुक्त बस में सभी छह आरोपी मौजूद थे।
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