दस दिन में बिक गईं हजारों गोलियां
गाजियाबाद में पिछले दस दिनों के दौरान
ही जिले की लाइसेंस शस्त्र दुकानों से हजारों की संख्या में गोलियां बिक
गईं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या राइफल (315 बोर) की गोलियों की है।
जिले में हथियार और गोलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगते ही सिटी मजिस्ट्रेट श्रीप्रकाश गुप्त ने जब कुछ शस्त्र दुकानों का भौतिक निरीक्षण किया तो हैरान रह गए।
पता चला है कि मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे की घटना के बाद से ही हजारों गोलियों लाइसेंसी असलहाधारकों ने खरीद लीं। इनमें 315 और 12 बोर की गोलियां सबसे ज्यादा बिकी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि गुपचुप तरीके से ऐसे लोगों को की जांच की जा रही है, जिन्होंने इन दस दिनों के दौरान बड़ी संख्या में गोलियां खरीदी हैं।
धरना-प्रदर्शन और जलसे पर पाबंदी
गाजियाबाद में धरना-प्रदर्शन, जलसा और सभा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीएम एसवीएस रंगाराव ने जिले भर में धारा-144 लागू कर दी है।
साथ ही भड़काऊ पोस्टर, पंफलेट, पर्चे आदि पर भी रोक लगाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।
डीएम ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव को दृष्टिगत रखते हुए और आने वाले त्योहार नवरात्र, दशहरा और बकरीद के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
डीएम का कहना है कि अब अगर कोई व्यक्ति धरना, प्रदर्शन या फिर सभा का आयोजन अपने घर और सार्वजनिक स्थल पर करता है तो उससे पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।
इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि तत्काल प्रभाव से लगाया गया यह आदेश 15 अक्तूबर तक लागू रहेगा।
जिले में हथियार और गोलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगते ही सिटी मजिस्ट्रेट श्रीप्रकाश गुप्त ने जब कुछ शस्त्र दुकानों का भौतिक निरीक्षण किया तो हैरान रह गए।
पता चला है कि मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे की घटना के बाद से ही हजारों गोलियों लाइसेंसी असलहाधारकों ने खरीद लीं। इनमें 315 और 12 बोर की गोलियां सबसे ज्यादा बिकी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि गुपचुप तरीके से ऐसे लोगों को की जांच की जा रही है, जिन्होंने इन दस दिनों के दौरान बड़ी संख्या में गोलियां खरीदी हैं।
धरना-प्रदर्शन और जलसे पर पाबंदी
गाजियाबाद में धरना-प्रदर्शन, जलसा और सभा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीएम एसवीएस रंगाराव ने जिले भर में धारा-144 लागू कर दी है।
साथ ही भड़काऊ पोस्टर, पंफलेट, पर्चे आदि पर भी रोक लगाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।
डीएम ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव को दृष्टिगत रखते हुए और आने वाले त्योहार नवरात्र, दशहरा और बकरीद के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
डीएम का कहना है कि अब अगर कोई व्यक्ति धरना, प्रदर्शन या फिर सभा का आयोजन अपने घर और सार्वजनिक स्थल पर करता है तो उससे पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।
इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि तत्काल प्रभाव से लगाया गया यह आदेश 15 अक्तूबर तक लागू रहेगा।
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